महा-चेतावनी: SIM कार्ड का गलत इस्तेमाल किया तो ₹50 लाख का जुर्माना और 3 साल की जेल तय!
✍ Mamta Singh
📅 21 सितंबर 2026
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भारत में सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल, फर्जी तरीके से सिम लेने या दूसरों को सिम देने पर दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं।
प्रमुख कानूनी प्रावधान और दंड
· जेल और जुर्माना : फर्जी दस्तावेजों से सिम कार्ड खरीदने, बेचने, या अपने नाम का सिम किसी साइबर अपराधी (म्यूल सिम) को देने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
· असली मालिक की जिम्मेदारी : यदि आपके नाम पर रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल किसी गलत काम या अपराध में हुआ, तो सिम का उपयोग करने वाले के साथ-साथ असली मालिक (जिसके नाम पर सिम है) पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
· तय सीमा से ज्यादा सिम : भारत में एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में अधिकतम 9 सिम कार्ड ही ले सकता है (जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सीमा 6 है)। इससे ज्यादा सिम रखने पर 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
· IMEI और CLI से छेड़छाड़ : मोबाइल का IMEI नंबर बदलने या कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (CLI) से छेड़छाड़ करने पर भी धारा 42 के तहत 3 साल की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है।
बचाव के लिए क्या करें?
· अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल नंबरों की जाँच सरकार के संचार साथी पोर्टल (Sanchar Saathi) पर करते रहें।
· अपना सिम कार्ड किसी भी दूसरे व्यक्ति को उधार या किराए पर बिल्कुल न दें।